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समस्तीपुर के दलसिंहसराय अनुमंडल पदाधिकारी ने आधार कार्ड रहित राशन लाभार्थियों को आधार कार्ड लिंक कराने का दिया निर्देश।


तुफैल अहमद (दलसिंहसराय)

(मिथिला हिन्दी न्यूज़) - समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी श्री ज्ञानेंद्र कुमार ने आज शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राशन कार्ड व कोरोना संक्रमण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बतलाया कि जिन राशनकार्ड लाभार्थियों ने अपना-अपना राशनकार्ड अबतक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाये हैं वे पन्द्रह दिनों के अंदर हर हाल में राशनकार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें नहीं तो उनका राशनकार्ड रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि दलसिंहसराय अनुमंडल में कुल 8683 राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे राशनकार्ड लाभार्थियों की सूची संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता निगरानी समिति के अध्यक्ष सह मुखिया व प्रखंड कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राशन- कार्डधारी कार्ड में दर्ज सभी लोगों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मुख्य कार्डधारी के आधार से लिंक बैंक खाता की छायाप्रति ईमेल अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सूची में वर्णित राशन कार्डधारी अपना आवेदन जमा करने हेतु अपने प्रखंड से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मोबाइल नम्बरों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर इस प्रकार है - दलसिंहसराय - 8340562052, उजियारपुर - 7488796051, विद्यापतिनगर - 9771038566 ईमेल - supplydls@gmail.com साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिक बाहर से आये हैं उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जायेगा। इतना-नहीं वैसे लाभार्थी भी जो प्रवासी नहीं हैं और राशन कार्ड भी नहीं है वैसे लाभार्थीयों की जाँच कर उन्हें भी आधार कार्ड के माध्यम से राशन दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जीविका के माध्यम से नये राशनकार्ड हेतु अरसठ हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी जाँच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थानीय बाजार समिति के प्रांगण में थोक एवं खुदरा सब्जी बिक्रेताओं को अपनी दुकान लगाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत दलसिंहसराय की अध्यक्षता में निर्देशित किया गया है। बाजार समिति के प्रांगण में थोक एवं खुदरा सब्जी बिक्रेता किसानों से सामग्री लेकर चिन्हित स्थानों पर बिक्री की करने की अनुमति दी गई है। नगर पंचायत कार्यालय को चूना से चिन्हित कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए सभी सब्जी बिक्रेताओं को समिति प्रांगण में अस्थायी रूप से दुकान लगाने हेतु जगह आवंटित करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी बिक्रेता एवं किसानों को परिसर के भीतर मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को निर्देश दिया गया है कि समय-समय पर परिसर की साफ-सफाई व सेनिटाइजेशन करवाया जाय। स्थानीय थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि समिति प्रांगण में किसी भी सूरत में अनाधिकृत रूप से दुकानें नहीं लगाने दी जाय एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नहीं होने दिया जाय। समय-समय पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाय।
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