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सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कायम करने हेतु शर्तों के साथ प्रकार वार वाहनों के भाड़ा निर्धारण डीएम ने दिया आदेश


26 मई 2020

विमल किशोर सिंह

(मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय)
सीतामढ़ी/सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहाल करने हेतु डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अपने एक आदेश के तहत कुछ शर्तों के साथ वाहन परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है. ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अन्दर रजिस्ट्रेशन संख्या अथवा सम विषम पंजीकरण संख्या के आधार पर किया जाएगा. जिस रजिस्ट्रेशन संख्या के अंतिम अंक 1357 अथवा 9 होगा. उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर
 का अंतिम अंक 0246 अथवा 8 होगा उसे सम नंबर कहा जाएगा.टैक्सी एवं कैब का परिचालन जिले के अंदर किया जाएगा. जिसमें ड्राइवर के आलावा मात्र दो व्यक्ति के चढ़ने की अनुमति होगी. परिवहन के साधनों में ड्राइवर एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित वाहनों की लगातार साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था ड्राइवर या वाहन मालिक द्वारा किया जाए.सभी वाहन मालिक या ड्राइवर अपने वाहन में भाड़े की तालिका को सुगोचर दृष्टि से प्रदर्शित करेंगे. कोई भी निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नही करेगा. निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री को बैठाने पर उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के आलोक में कार्रवाई की जाएगी. ऑटो रिक्शा पेट्रोल चालित में प्रथम दो किलोमीटर के लिए ₹15 उसके उपरांत प्रति किलोमीटर 7.50 रुपये भाड़ा निर्धारित किया गया है. ऑटो रिक्शा डीजल चालित एवं ई रिक्शा प्रथम 2 किलोमीटर तक के लिए 12 रुपये एवं उसके उपरांत प्रति किलोमीटर 6 रुपया भाड़ा निर्धारित किया गया है.
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