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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को जमानत नहीं, अब 27 अगस्त को फैसला

अनूप नारायण सिंह 

मिथिला हिन्दी न्यूज :-मशरक के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व अन्य की जमानत पर शुक्रवार को भी फैसला नहीं आ पाया। अब इस पर 27 अगस्त को फैसला आने की संभावना है। कोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग कोर्ट में जज अमिताभ कुमार गुप्ता व राजेश कुमार के दो सदस्यीय बेंच द्वारा निर्णय की तिथि तय की गई है।अभी सांसद व उनके भाई दीनानाथ सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हैं। हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया था। मालूम हो कि 1995 में प्रभुनाथ सिंह को विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह ने हरा दिया था। तीन जुलाई, 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास में बम मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। संभावित फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं की निगाहें हजारीबाग कोर्ट पर टिकी हुई है।
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