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डीएम द्वारा जारी लॉकडाउन के नये नियमों का सख्ती से पालन हेतु प्रशासन हुई सक्रिय

तुफैल अहमद (दलसिंहसराय/समस्तीपुर)

मिथिला हिन्दी न्यूज़ (दलसिंहसराय/समस्तीपुर) - बिहार सरकार द्वारा कोरोना वैश्विक माहमारी यानि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य भर में लॉकडाउन को विस्तारित करते हुए 06 सितम्बर 2020 तक अनलॉक-3 के लिए गाइडलाईन जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सम्पूर्ण जिले की स्थिति का जायजा लेते हुए विशेष रूप से अनलॉक-3 के लिए नये नियमों के साथ गाईडलाईन जारी किया है। इस गाईडलाईन का सम्पूर्ण जिले में सख्ती से अनुपालन हेतु सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसी संदर्भ में आज दलसिंहसराय अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने शहर के महावीर चौक, गुदरी रोड, रमना, घाटनवादा इत्यादि जगहों पर पहुँचकर मीट मछली अंडा फल एवं सब्जी दुकानों को बन्द करवाया। बताते चलें कि जिलाधिकारी द्वारा जारी नये निर्देशों के मुताबिक मीट मछली अंडा फल सब्जी आदि की दुकानों को सुबह छः बजे से बजे तक ही खोलनी है। वहीं दूसरी तरफ खाद्य सामग्रियों की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड, जूता चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हार्डवेयर इत्यादि की दुकानों को दोपहर बारह बजे से चार बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए नये नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान चलाकर लोगों को सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए नये निर्देशों के तहत दुकान खोलने व बन्द करने की जानकारी दी। इस दौरान अंचलाधिकारी अमर नाथ चौधरी, प्रभारी थानाध्यक्ष धरमपाल, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन सहित पुलिस के जवान मौजूद थे।
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