आपको बता दें कि सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत थी, अब इसमें पूरी तरह छूट दी गई है
रात 10 से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत नहीं, सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी
नीतीश सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। कल 17 अगस्त से राज्य में अनलॉक थ्री लागू होगा।बिहार में पहले की तरह शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, इसकी जगह ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा
रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, खाना पैक कराकर घर ले जाने की सुविधा, खाने की ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी
बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगा, सिनेमा हॉल, थियेटर और धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे
नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रात 10 से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं, जरूरी कार्यों के लिए ही छूट मिलेगी