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सभी प्रखण्ड अन्तर्गत निर्धारित कन्टेनमेंट जोन की जांच हेतु प्रखंडवार जाँच पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति : डीएम



आलोक वर्मा /  अनुराधा भारती
नवादा : एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 की धारा-2 के तहत बिहार सरकार ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया है। जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के आदेशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोक-थाम हेतु नवादा जिला के सभी प्रखण्ड अन्तर्गत निर्धारित  कन्टेनमेंट जोन की जांच हेतु प्रखंडवार जाँच पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। आज दिनांक 21.08.20 को जाँच दल के सभी पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड में निर्धारित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने पहुँचे।
निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कन्टेनमेंट जोन से संबंधित निम्न बिन्दुओं की जांच की गयी-
कन्टेनमेंट जोन में कान्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य पूर्ण कर सभी संबंधितों की जांच करना।
कन्टेनमेंट जोन में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मास्क का वितरण सुनिश्चित करना।
कन्टेनमेंट जोन में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं बैरिकेटिंग की व्यवस्था।
सभी पोजिटिव व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराना।
आषा, ए0एन0एम0 द्वारा कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले सभी  व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करना।
प्रतिदिन लाउडस्पीकर के माध्यम से आस-पास के क्षेत्र एवं कंटेनमेंट जाने में माईकिंग कर कोविड संबंधि जागरूकता फैलाया जा रहा है या नहीं।
कन्टेनमेंट जोन में पोस्टर, बैनर, के माध्यम से कन्ट्रोल रूम का नंबर एवं टाॅल फ्री नंबर परिलक्षित करवाना।
कन्टेनमेंट जोन में बैरिकेटिंग स्थल पर क्या करें या क्या न करें संबंधित सूचना पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से लगवाना।
कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति करना।
होम आइसोलेषन में रहने वालों का फाॅलो अप करना। 
जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने जिला वासियों से अपिल की है कि कोरोना से धबराये नहीं सतर्क रहें। जिला प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। कोविड-19 टाॅल फ्री नंबर 1800-345-6615 है। कोविड-19 से बचाव हेतु क्या करें- समाजिक दुरी बनाये रखें/ मुंह एवं नाक अच्छी तरह ढक कर रखें अथवा मास्क का प्रयोग करें/ भीड़ से दुर रहें/ साबुन से हाथ धोयें एवं सेनिटाइजर का प्रयोग करें।
क्या न करें- हाथ न मिलायें/ समुह में न बैठें/ बड़े समारोह में भाग न लें/ सार्वजनिक स्थल पर न थूकें/ अपनी आंख-कान-मुह को स्पष्ट न करें/ अफवाह और दहसत से बचें/ अनावश्यक घर से बाहर न निकलें।
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