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बिहार विधान परिषद शिक्षक/ स्नातक निर्वाचन में मत डालने के सही तरीके को निर्वाचन आयोग ने बताया

अनूप नारायण सिंह 


मिथिला हिन्दी न्यूज :- तिरहुत शिक्षक/ स्नातक निर्वाचन में मतदान की तिथि 22 अक्टूबर है। मत अंकित करने या मत डालने की प्रक्रिया के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिससे कि उक्त चुनाव से संबंधित मतदाताओं को मत अंकित करने में सुविधा हो ,कोई त्रुटि न हो।

मतदान के दिन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति किए गए बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। यह स्केच पेन निर्वाचकों को मतपत्र के साथ दिया जाएगा। मतपत्र पर अन्य कलम, पेंसिल, बॉल पेन या चिन्ह लगाने वाले किसी उपकरण का प्रयोग करने से मतपत्र अवैध हो जाएगा।
 यानी निर्वाचकों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग किया जाएगा।

मतदाता जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं उनके नाम के समक्ष "वरीयता क्रम" के स्तंभ में 1 लिखकर मतदान करें।यह अंक 1 सिर्फ एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जाएगा। गौरतलब है कि जितने अभ्यर्थी हैं निर्वाचकों के लिए उतनी वरीयता क्रम उपलब्ध है। उदाहरण स्वरूप यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5 है तो मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1 से 5 तक संख्या अंकित कर सकते हैं।
मतदाता के प्रथम पसंद के नाम के समक्ष 1 फिर अपने पसंद के अनुसार वरीयता क्रम के स्तम्भ में 2,3,4,5- - - - - -अंकित कर अपना मत डाल सकते है।
 
मतदाता संतुष्ट हो लेंगे कि उनके द्वारा जिस अभ्यर्थी को जो वरीयता क्रम दिया गया है वह वरीयता क्रम दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को तो नहीं दिया गया है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वरीयता क्रम अंक में दिया जाना चाहिए ,शब्दो मे नहीं।
वरीयता क्रम भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप में यानी 1,2,3 या रोमन लिपि में या देवनागरी लिपि में यथा- 1,2,3 या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में ही वरीयता क्रम अंकित किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतपत्रों पर मतदाताओं द्वारा नाम या कोई शब्द या हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाएगा। ऐसा करने पर मत पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थी के नाम के सामने √ या × का चिन्ह भी नहीं लगाया जाएगा। मतदाता सिर्फ अपनी पसंद अंक में 1, 2, 3,4- - - - - अंकित कर सकेंगे।

 बताया गया कि मतपत्र को वैध रखने के लिए आवश्यक है कि मतपत्र पर किसी एक अभ्यर्थी के नाम के सामने निर्वाचक अपनी प्रथम वरीयता 1 अंकित करेंगे।अन्य वरीयता अंकित करना ऐच्चिछक है जिसे निर्वाचक अंकित कर सकते हैं अथवा नहीं ।

वरीयता क्रम संख्या 1 यदि अंकित नहीं होगा या वरीयता क्रम संख्या 1 एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित होगा या वरीयता क्रम संख्या 1 इस तरह से अंकित किया गया हो कि संदेह उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा। वरीयता क्रम यदि शब्दों में अंकित किया गया हो या मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है तो मतपत्र अवैध माना जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गई बैगनी स्केच पेन से भिन्न कोई अन्य स्केच पेन से अंकित किया गया तो ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा।
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