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31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड होगा ब्लॉक

संवाद 

One Nation One Ration Card के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र लाभुक देश में किन्ही भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं
फरवरी व मार्च का खाद्यान्न 31 मार्च तक मिलेगा
विशेष जानकारी के लिए Toll free No.1800-3456-194 अथवा 1967 पर सम्पर्क करें

दरभंगा, 14 मार्च 2021 :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए आम सूचना जारी किया गया हैं, जो निम्न प्रकार है :-

● माह फरवरी एवं मार्च, 2021 के खाद्यान्न का वितरण एक साथ किया जा रहा है , जिसे 31.03.2021 तक प्राप्त किया जा सकता है।
● One Nation One Ration Card के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत सभी पात्र लाभुक देश में कहीं भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
●खाद्यान्न की खरीद के समय PoS यंत्र पर जब भी अँगूठा या Iris स्कैनर के माध्यम से नेत्र सत्यापन करें तो खाद्यान्न की मात्रा, दर एवं भुगतान की जाने वाली राशि की जाँच अवश्य करें तथा Pos यंत्र से निर्गत रसीद अवश्य प्राप्त करें।अनावश्यक अँगूठा/नेत्र सत्यापन नहीं करें।
●राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गयी है। 31.03.2021 तक जिस राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग नहीं होगी, उस राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
● सभी राशन कार्डधारी अपने कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों की निःशुल्क आधार सीडिंग नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ उपलब्ध पॉस (PoS) यंत्र के माध्यम से दिनांक -18.03.2021 से दिनांक -19.03.2021 तक कराना सुनिश्चित करें।
उपर्युक्त दिवसों पर खाद्यान्न का वितरण स्थगित रहेगा

◆ यदि किसी सदस्य की सही तरीके से आधार सीडिंग पूर्व में की गई है, तो उन्हें दुबारा करने की आवश्यकता नहीं है। 
◆ किसी जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए Toll free No.1800-3456-194 अथवा 1967 पर सम्पर्क करें ।

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