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मोतिहारी : लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी डीएम ने जारी किया आदेश

प्रिंस कुमार 

शिवहर----शिवहर में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर ने कल देर रात लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आज से शिवहर जिले में 15 मई तक लॉकडाउन लागू हो गया है। इसका अक्षरशः पालन को लेकर जिले में माइकिंग कर आम जनों को सूचना दी जाएगी।

 अगले 15 मई तक शिवहर जिले के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी औऱ आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी। डीएम सज्जन राज्सेखर ने कुछ चीजों की छूट दी है ।

राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी

अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी

सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी

किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी

सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा

सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, जिले में धारा 144 लागू किया गया है

हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे

एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये

आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा

जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी
 
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी

रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है

सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे

सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा

शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा, शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी, किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे

अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे

गरीबों को राहत का एलान


राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन शिवहर के द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी एलान किया है। उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा।वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाये जायेंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जायेगा। राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी एलान किया है।
जिला पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः पालन कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी ,एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, सभी थानाध्यक्षों सभी अंचल अधिकारीयों को कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
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