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नवादा : लॉक डाउन का सख्ती से किया जाएगा पालन : डीएम



दो महीने तक पीडीएस दुकानें से मुफ्त मिलेगा खाद्यान्न 

प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा ई- पास ,लम्बी दूरी की यात्रा पर नहीं रहेगी रोक  

पूरे ज़िला में लागू किया गया धारा 144 

ऑक्सीजन , दवा की कालाबाज़ारी करने पर होगी कार्रवाई 

आलोक वर्मा
नवादा : मंगलवार को जिलाधिकारी यश पाल मीणा की अध्यक्षता में वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिले भर में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास के बारे में प्रेस प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेशानुसार राज्य भर में 05 मई 2021 से 15 मई 2021 तक पूर्ण रूप से लाॅक डाउन लगाया गया है। इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से सभी जिलावासियों को दी गयी। उन्होंने कहा कि जिले भर में लाॅक डाउन के दरम्यान सरकार के सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में यथा-जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद:- बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-काॅमर्स एवं कूरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियाॅ, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राॅडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्राॅल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रेलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11बजे पूर्वा0 तक, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित, अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्राॅम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लम्बी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गयी है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, काम पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्व विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रातः 09 बजे से रात्रि 09  बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढ़ाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान, पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित किया जायेगा। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 
        जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 अन्तर्गत निषेधाज्ञा पूरे ज़िले में लागू की गयी है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को जिले भर में संक्रमण पर रोक हेतु सुझाव भी मांगे।

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