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लॉक डाउन 03 में नए नियमों के साथ सुबह 6 बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेगी दुकानें

अपर समाहर्त्ता उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता में दिया गया जानकारी

सुनील कुमार/ आलोक वर्मा 

नवादा :अपर समाहर्त्ता उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को लॉक डाउन 03 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा राज्य भर में दिनांक 02.06.2021 से 08.06.2021 तक पूर्णतः लॉक डाउन लगाया गया है। 

*उक्त के परिपेक्ष्य में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा नवादा जिलान्तर्गत निम्न आदेश दिये गए हैं :*  सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04ः00 बजे अप0 तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। कुछ अपवादों आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खाद्यान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों पर भीड़-भाड़ में कमी लाने के लिए दुकानों/प्रतिष्ठानों को दिनांक 02.06.2021 से 08.06.2021 तक खोलने हेतु निम्न प्रकार श्रेणीवार, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियों, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियॉ एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों, पेट्रॉल पम्प, एलपीजी, पेट्रॉलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं प्रतिदिन कार्य करेंगे। श्रेणी (1) के अनुसार यथा -ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाषक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दुध/पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि (प्रातः 06ः00 बजे से 02ः00 बजे अप0 तक) में खोले जायेंगे। श्रेणी (2) :- कपड़े की दुकानें (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, स्पोर्टस/खेल-कूद सामग्री की दुकान, ड्राइ क्लिनर्स की दुकान/टेलर की दुकान, सैलून, पार्लर सम अंक वाले तिथि में यथा दिनांक 02.06.2021, 04.06.2021, 06.06.2021 एवं 08.06.2021 को गृह विभाग, बिहार, सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि (प्रातः 06ः00 बजे से 02ः00 बजे अप0 तक) में खोले जायेंगे। श्रेणी (3) इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा -पंखा, कुलर, एयर कंडिशन (बिक्रय एवं मरम्मत) फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है- विषम अंक वाले तिथि में यथा- दिनांक 03.06.2021, 05.06.2021, 07.06.2021 को गृह विभाग, बिहार, सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि (प्रातः 06ः00 बजे से 02ः00 बजे अप0 तक) में खोले जायेंगे। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। 

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्न शर्तां के साथ किया जायेगा :- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेषा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। उक्त शर्तां का पालन नहीं किये जाने पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष को दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां-सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 

*कुछ अपवाद को छोड़कर यथा :-* पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी, केवल रेल, वायुयान अथवा लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यां से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित वाक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को वाक इन इंटरव्यू के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मॉगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अन्तर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किए जायेंगे। सभी स्कूल/कॉलेज/ कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परिक्षाएं भी नहीं ली जायेंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलेवरी तथा टेक अवे के लिए प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। जिले में कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु उक्त निदेषों का पालन करना आवश्यक है। उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, डीआईओ राजीव कुमार एवं सुनील कुमार जिलाध्यक्ष AIRA नवादा, मनमोहन कृष्ण, गोपीकृष्ण, अनंत कुमार, रामजी भैया, सुरेश राय , लालू प्रसाद, प्रभात कुमार समेत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधिगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

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