अपराध के खबरें

छज्जा बढ़ाने को सोचें तो कटेगी चालान और मकान पर चलेगी बुलडोजर

संवाद 

मिथिला हिन्दी न्यूज :- किसी भी निजि भूमि पर मकान या दुकान नगर पालिका/परिषद/निगम या ग्राम पंचायत से मानचित्र स्वीकार करवा कर ही बनाया जा सकता है। यदि आप ने जो मानचित्र स्वीकृत कराया है उस में छज्जा दिखाया गया है तो आप दिखाए गए छज्जे का निर्माण करवा सकते हैं। यदि आप के पास छज्जा स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित नहीं है तो नहीं बनवा सकते। यदि बना लिए है तो ये एक गैरकानूनी होगा। और चालान कटेगी और हो सकता है तो बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। अभी तक आपने अपने मकान का छज्जा सड़क पर अथवा गली में निकाल रखा है तो नगर पालिका को अतिरिक्त टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। नगर पालिका भवन से बाहर निकले छज्जे और नाला-नाली के ऊपर बनाए गए रैंप का टैक्स वसूल करेगी।
नगर पालिका द्वारा भवनों से नए टैक्स वसूली के लिए बायलॉज तैयार कराया गया है। नए बायलॉज के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में बने भवनों के निर्धारित से बाहर निकले छज्जों का टैक्स वसूला जाएगा। नालों पर लेंटर डालकर, रैंप बनाने वाले भवनों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स फुट के अनुसार माप करके लगाया जाएगा।आपने अपने मकान का छज्जा सड़क पर अथवा गली में निकाल रखा है तो नगर पालिका को अतिरिक्त टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। 

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live