भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टोकनकरण पर नए नियमों की घोषणा की गई है। जिसके तहत इंटरनल कार्ड से भुगतान के तरीके में बदलाव किया गया है। आरबीआई कार्ड विज्ञापनदाता को भुगतान एग्रीगेटर और व्यापारियों के साथ कार्ड टोकन बनाने की अनुमति देता है। साथ ही नए नियमों में प्राइवेसी पर भी खास ध्यान दिया गया है। टोकनकरण पर आरबीआई के नए नियमों के तहत, एग्रीगेटर्स को दिसंबर 2021 के बाद ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहीत करने की अनुमति नहीं है। इससे टोकन सिस्टम के तहत हर भुगतान पर कार्ड की जानकारी डालने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले नए साल से यह नियम लागू हो जाएगा। नए नियम कार्डधारक डेटा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हैं। नए नियमों के तहत, जारीकर्ता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड भुगतान पर कोई भौतिक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, लेकिन लेनदेन ट्रैकिंग के लिए सीमित डेटा संग्रहीत किया जा सकता है। इसमें मूल कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक और कार्ड जारीकर्ता के नाम को स्टोर करने की अनुमति होगी।