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बिहार में जमीन संबंधी दस्तावेजों का ऑफलाइन वितरण बंद,अब ऐसे मिलेगा

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :-  रैयतों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों की नकल के लिए अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आनलाइन सेवाओं में दी जाएगी। बाद में सभी दस्तावेजों की नकल आनलाइन मिलने लगेंगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सात तरह के दस्तावेजों के ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। सभी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग-अलग अधिकारी को नामित किया है। कैडस्ट्रल सर्वे, रिवीजनल सर्वे और चकबंदी खतियान की नकल जिला अभिलेखागर के प्रभारी पदाधिकारी जारी करेंगे। जमाबंदी पंजी जारी करने का अधिकार सीओ को दिया गया है। इसके अलावा दाखिल-खरिज और बंदोबस्त भूमि पंजी जारी करने का अधिकार भी सीओ को ही दिया गया है। म्युनिसिपल सर्वे रिकॉर्ड का जिम्मा जिला अभिलेखागार के प्रभारी अधिकारी को दिया गया है। विभाग के अनुसार इन्हीं अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी दस्तावेज मान्य होंगे। इसके पहले विभाग ने सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय में प्लॉटर मशीन लगाकर उनकी सीमा का विस्तार कर दिया है। वहां से भी जमीन के नक्शा को निकाला जा सकेगा। 

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