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आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में तीन साल की हुई है सजा

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की आखिरकार विधायकी चली गई है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की है. इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई है. बीती गुरुवार को ही रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है. जिसके तहत आजम को तीन साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा की आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया. अब 6 महीने के भीतर ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.सात अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसी मामले में गुरुवार को फैसला आया. आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था.

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