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नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने किया सरेंडर, कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

संवाद 
पटना: बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुंगेर न्यायालय में जन प्रतिनिधि के विशेष न्यायालय सह एसीजेएम 4 अखिलेश पांडेय के न्यायालय में लगभग दो बजे सरेंडर किया. न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त जमानत दे दिया. दरसल वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 7 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में सम्राट चौधरी समेत सात लोगों के विरूद्ध में तारापुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.

इस मामले में सम्राट चौधरी ने पूर्व में ही जमानत करा लिया था. लेकिन उचित पैरवी के अभाव में उनका जमानत रद्द कर दिया गया था. बुधवार को न्यायालय के द्वारा सम्राट चौधरी को जमानत दिया गया. दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में तारापुर के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकर प्रसाद सिंह ने सात लोगों के विरूद्ध में तारापुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उदय नारायण चौधरी (प्रत्याशी जमुई लोक सभा) नीता चौधरी (तारापुर विधायक) ,गणेश पासवान (पूर्व विधायक, सुलतानगंज) सम्राट चौधरी (विधायक परवता), मधुकर (प्रखंड जदयू अध्यक्ष, तारापुर), योगिंदर मंडल (कार्यकर्ता) एवं लाल बहादुर सिंह (मकान मलिक) नामजद अभियुक्त है.

नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के वकील मुकुंद कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इस केस में उचित पैरवी नही हो पाया था जिस कारण कोर्ट ने बंध पत्र रद्द कर दिया. जिसके बाद आज बुधवार को पुनः नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के हाजिर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. वहीं इस दौरान न्यायालय परिसर से निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्व के लोकसभा के दौरान आचार संहिता मामले में आज मुंगेर न्यायालय में हम आए थे. बस उन्होंने इतना ही कहा इसके बाद नेता प्रतिपक्ष न्यायालय परिसर से निकल गए.

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