हिलसा लिपिक अनुमंडल कार्यालय के आनंद कुमार पर बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहने,
स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने,चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरणी जमा नहीं करने आदि के इल्जाम में इनके खिलाफ 3 साल तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है.
परवलपुर अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजीव कुमार सिन्हा के माध्यम से परिमार्जन के तहत पूर्व में कायम जमाबंदी में विसंगति होने पर सुधार किया जाना था, परंतु संबंधित राजस्व कर्मचारी के जरिए बिना दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन किए ही अस्वीकृत की अनुशंसा किए जाने के वजह से संजीव कुमार सिन्हा के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया है. हिलसा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी मोहम्मद आजम के माध्यम से बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को दोबारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर उनके खिलाफ प्रपत्र " क " गठन की अनुशंसा की गई है. इसी लापरवाही के तहत करायपरशुराय अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी विरेश कुमार चौधरी और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र कुमार के खिलाफ भी प्रपत्र 'क' गठन की अनुशंसा की गई है.