मिथिला हिन्दी न्यूज :- इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से जहां विभूतिपुर के जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। रामबालक सिंह जेडीयू से विभूतिपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें पूर्व विधायक पर एवं उनके भाई पर वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह पर कातिलाना हमला था। जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह जख्मी हो गए थे एवं उनका हाथ पूरी तरह से जख्मी होने के बाद किसी काम का नहीं रहा। उनकी हाथ की उंगलियां नष्ट हो गई थी।
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