पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सड़क पर नहीं चलेगा कोई वाहन
0Mithla hindi newsSeptember 04, 2021
संवाद
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बगैर निबंधन और इंश्योरेंस के सरकारी या गैर सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल सकते हैं। ऐसे वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन कानून की धारा 192 के तहत कार्रवाई कर सजा दी जाए। उनके खिलाफ जुर्माना लगाएं।कानून की नजर में सभी एक समान हैं। सरकारी हो या गैर सरकारी सभी पर एक कानून लागू होता है।निगम के ऐसे अधिकारी पर चार माह के अंदर कार्रवाई करें जिन्होंने बिना निबंधन गाड़ी चलाने का आदेश दिया है। बगैर निबंधन के नगर निगम के करीब 925 कचरा ढोने वाले वाहन सड़क पर दौड़ने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। इस मामले में अधिवक्ता निर्भय प्रशांत की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति संजय करोल तथा न्यायामूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 22 पन्ने का आदेश जारी किया है। वैसे आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है.जांच अभियान के दौरान बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी।
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Source: Mithila Hindi News
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