सूरत कोर्ट ने 29 अक्टूबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया, जानें पूरा मामला

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मिथिला हिन्दी न्यूज :- गुजरात के सूरत  की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले कांग्रेस नेता आखिरी बार इस साल 24 जून को अदालत में पेश हुए थे।गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने मोदी के उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 

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