मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार में अब जमीन खरीदारों को म्यूटेशन(दाखिल खारिज)के जारी पचड़े से मुक्ति मिल जाएगी और रजिस्ट्री के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी व इसके लिए अब जमीन का मालिक को ऑनलाइन यह ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकार्ड स्वत: अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा लेकिन अभी यह सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे किसी दूसरे यानि किसी ऐसे वारिस से जमीन को खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा।अब इस नई व्यवस्था के लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया गया है और दोनों विभागो ने पूरी तैयारी कर ली है। सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। 31 मार्च 2021 को राज्य राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार इसकी शुरुआत करेंगे।इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही एक प्रपत्र में भरकर निबंधन कार्यालय में जमा करना होगा जिसके साथ ही स्वत: म्यूटेशन की सहमति भी देनी होगी प्रपत्र में जमीन का पूरा ब्योरा के साथ जिनके नाम जमाबंदी कायम है उसका भी पूरा भी विवरण देना होगा।इस म्यूटेशन के साथ ही रजिस्टर टू से भी पुराने जमीन मालिक का नाम हट जाएगा और नये खरीदार का नाम जुड़ जाएगा लेकिन अगर किसी भूखंड का छोटा भाग बिकता है तो बेची गई संपत्ति के भाग से नया नाम भी जुड़ेगा शेष भूमि पुराने मालिक के नाम ही रहेगा इन पूरी व्यवस्था के लिए एक एप तैयार किया गया है।इस एप के माध्यम से निबंधित कागजात का पीडीएफ अंचल कार्यालय तक पहुंच जाएगा।
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