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बिहार में अब शराब पीने पर पकड़े जा गए तो नहीं जाना हुआ कोर्ट एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही दे देंगे जमानत

संवाद

मिथिला हिन्दी न्यूज :- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई कैबिनेट के द्वारा बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी गई। भी नियम मि संशोधन होने के बाद शराब पीने वालों को जमानत के लिए अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा शराब के कारोबार में सम्मिलि वाहनों को लैब रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद वीडियोग्राफी कराकर उसकी नीलामी की जाएगी। संशोधन विधायक मैया भी प्रावधान किया गया है कि किसी वैसे वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया जाता है तो उनके वाहन मालिक उसे एक निश्चित राशि लेकर छोड़ दिया जाएगा जैसे ही किसी पर या निजी गाड़ी में 2 बोतल शराब पकड़े जाने के बाद उसे फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा।

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