उन्होंने बोला कि इस कर के लगने से राज्य को निश्चित रूप से अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 2 अगस्त, 2023 को अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के अपने पहले के निर्णय पर कायम रहने का फैसला किया था. जीएसटी परिषद ने बोला था कि 1 अक्टूबर से 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.जीएसटी परिषद के निर्णय से पहले, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को सकल गेमिंग राजस्व या जीजीआर पर 18 प्रतिशत कर देना पड़ता था. जीजीआर खिलाड़ियों द्वारा दांव पर लगाई राशि और जीत के रूप में भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर है. मंत्री ने बोला, “खेल में खिलाड़ी द्वारा जमा की गई राशि पर 28 प्रतिशत कर देना होगा. मान लीजिए कि एक खिलाड़ी एक खेल में 2,000 रुपये लगाता है. और बता दे कि उन्हें 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा, जो कि 560 रुपये होगा.’’
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