किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी कानूनी और औपचारिक प्रक्रियाएँ पूरी करना जरूरी होता है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचा जा सके।
1. आधार कार्ड का क्या करें?
आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि UIDAI इसे रद्द नहीं करता। लेकिन परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
मृतक के आधार कार्ड का गलत उपयोग न हो।
यदि बैंक, बीमा कंपनी या सरकारी योजनाओं में इसकी आवश्यकता हो, तो इसकी फोटोकॉपी के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें।
आधार कार्ड को सुरक्षित रख लें या परिवार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संलग्न करें।
2. पैन कार्ड का क्या करें?
पैन कार्ड को रद्द करना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में कोई कर संबंधी धोखाधड़ी न हो। इसके लिए:
मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी तैयार करें।
आयकर विभाग (Income Tax Department) को सूचित करें और मृत व्यक्ति का अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
यदि मृतक के नाम पर कोई संपत्ति, बैंक खाता या निवेश था, तो उसे उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है।
महत्वपूर्ण सलाह:
मृत व्यक्ति का बैंक खाता बंद कराने या उसके पैसे का उत्तराधिकारी को दावा करने के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी हो सकता है।
यदि मृतक किसी व्यवसाय से जुड़ा था या उसकी आयकर देनदारी थी, तो कानूनी सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।
इस तरह सही प्रक्रिया अपनाकर मृत व्यक्ति के दस्तावेजों का सुरक्षित और कानूनी रूप से सही उपयोग किया जा सकता है।
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