लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज


संवाद 

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की थी।

लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR और दायर चार्जशीट को रद्द किया जाए, और जब तक इस पर फैसला न हो, तब तक निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।

इस फैसले के बाद अब लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होकर मामले का सामना करना होगा। बता दें कि इस मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का भी नाम है।

क्या है मामला?
लैंड फॉर जॉब केस में आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम जमीन ली गई। यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है।

अब इस फैसले से आरजेडी प्रमुख की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।




👁️ अब तक पढ़ा गया: बार

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.