पटना – बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब यदि किसी पंचायत प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो भी उनके परिजनों को 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।
📌 पहले क्या था नियम?
पहले यह अनुदान सिर्फ आकस्मिक या दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में दिया जाता था।
अब इसे सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी लागू कर दिया गया है।
✅ नई व्यवस्था से क्या होगा लाभ?
पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यह निर्णय उनके सम्मान और योगदान को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम है।
🏛️ सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधि ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की नींव हैं, और उन्हें सम्मान देना आवश्यक है। उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की मृत्यु पर परिजनों को सहायता मिलनी चाहिए।
📢 इस नये फैसले से हजारों पंचायत प्रतिनिधियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।