संपादक: रोहित कुमार सोनू
बिहार सरकार ने अपने नागरिकों के लिए घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। इस नई पहल का उद्देश्य नागरिकों को सुविधाजनक और तेज़ सेवा प्रदान करना है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता न पड़े। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र की कमी है।
आवेदन की प्रक्रिया
बिहार में घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिकों को RTPS/Service Plus पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, नागरिक अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम और अन्य संबंधित जानकारी भर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिकों को कुछ दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसे माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और यदि जन्म घर में हुआ है तो आंगनबाड़ी या पंचायत प्रमुख द्वारा जारी हलफनामा।
शुल्क और समय सीमा
इस सेवा के लिए 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आवेदन 21 दिन से ज्यादा समय तक लंबित रहता है तो शुल्क लागू हो सकता है, जो ₹2 से ₹10 तक हो सकता है। नागरिक 7 से 15 दिनों के अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
आवेदन सबमिट करने के बाद, नागरिकों को एक अवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपनी आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इससे उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी कि उनका आवेदन किस स्टेज पर है और कब प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
सुधार की प्रक्रिया
अगर जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती होती है तो नागरिक अफिडेविट और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पंचायत या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा।
निष्कर्ष
यह नई पहल बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाएं देने में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इस सुविधा से नागरिकों को राहत मिलेगी और सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। यह प्रक्रिया खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।
मिथिला हिन्दी न्यूज में इस पहल की सराहना की जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सुविधा लोगों के लिए और भी अधिक सुलभ और सरल हो।
पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।