राष्ट्रगान अपमान मामले में CM नीतीश कुमार को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने नोटिस किया खारिज


संवाद 


पटना।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रगान अपमान मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जारी परिवाद पत्र और प्रस्तावित अभियुक्त बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री के लिए एक कानूनी जीत और राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

कोर्ट ने क्या कहा?

पटना हाईकोर्ट ने 23 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी करते हुए कहा कि परिवाद पत्र में दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को आरोपी बनाए जाने का औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभियुक्त के तौर पर सम्मन भेजे जाने की बात कही गई थी।

मुख्यमंत्री की तरफ से पीके शाही ने रखा पक्ष

इस केस में मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के महाधिवक्ता पीके शाही ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा कि मुख्यमंत्री ने न तो राष्ट्रगान का अपमान किया और न ही ऐसे किसी कार्य में शामिल थे, जिससे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम का उल्लंघन होता हो।

क्या था मामला?

यह मामला एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा था, जहां पर कथित तौर पर राष्ट्रगान के दौरान प्रोटोकॉल के पालन में चूक हुई थी। इसके आधार पर एक परिवाद दर्ज किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी।

सियासी हलकों में हलचल

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। विपक्ष ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है, जिससे उन्हें राजनीतिक रूप से भी राहत मिली है।




Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.