पटना:
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर अहम घोषणा की है। 1 से 30 अगस्त तक आयोग द्वारा दावा-आपत्ति दर्ज करने, दस्तावेज अपलोड करने और निपटारे का कार्य किया जाएगा।
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🔹 क्या है प्रक्रिया?
जिन नागरिकों का नाम 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे दावा कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, उम्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संभव होगी।
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🔹 कौन कर सकता है दावा या आपत्ति?
नए मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी।
जिनका नाम पहले से सूची में नहीं है।
जिनके नाम में त्रुटि है या किसी कारणवश नाम हट गया है।
अगर किसी क्षेत्र में अनाधिकृत या मृत मतदाता का नाम है, तो उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है।
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🔹 कहां और कैसे करें आवेदन?
निर्वाचन कार्यालय, बीएलओ (BLO), पंचायत कार्यालय या NVSP पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरे जा सकते हैं।
फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने के लिए), फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए), फॉर्म 8 (सुधार के लिए) आदि उपलब्ध होंगे।
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🗳️ अगला चरण
दावा-आपत्तियों का निपटारा पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची 4 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी (संभावित तिथि)।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए समय रहते अपना नाम चेक करें और जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन जरूर करें।