बिहार के वोटर जो यूपी में रह रहे हैं, 25 जुलाई तक भरें गणना प्रपत्र — चुनाव आयोग का निर्देश


संवाद 

नई दिल्ली/पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे मतदाता जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं लेकिन उनकी स्थायी मतदाता पहचान बिहार में दर्ज है, उन्हें 25 जुलाई 2025 तक "गणना प्रपत्र" (Enumeration Form) भरना अनिवार्य है।


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📌 क्यों जरूरी है यह फॉर्म?

इस प्रक्रिया का उद्देश्य है:

मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन करना

दोहरे पंजीकरण से बचाव

उन लोगों की पहचान, जो स्थान परिवर्तन के बावजूद मतदाता सूची में बदलाव नहीं करवा पाए हैं



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📝 फॉर्म कैसे भरें?

1. भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं
https://eci.gov.in या https://voterportal.eci.gov.in


2. गणना प्रपत्र डाउनलोड करें

सही राज्य (बिहार) और जिला चुनें

'Form for Enumeration' या 'Form 6/7/8' विकल्प चुनें



3. ऑनलाइन विवरण भरें


4. फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें


5. अपने हस्ताक्षर (सिग्नेचर) करें


6. फॉर्म को मूल निर्वाचन कार्यालय (बिहार) के पते पर भेजें

डाक या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं

पते की जानकारी जिले के डीईओ/ईआरओ कार्यालय से प्राप्त करें





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⏳ अंतिम तिथि: 25 जुलाई 2025

निर्देशों की अनदेखी करने पर आपका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है या आगामी संशोधन में अयोग्यता आ सकती है।


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🗣️ ध्यान दें:

यह प्रक्रिया केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जो स्थानांतरित होकर किसी अन्य राज्य (जैसे यूपी) में रह रहे हैं, परंतु उनका वोट बिहार में दर्ज है।

एक ही राज्य में पते में बदलाव हो तो Form 8 भरना होता है।






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