बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, BPSC ने जारी की स्पष्ट गाइडलाइन


संवाद 


बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को लेकर आरक्षण नीति को लेकर बड़ा फैसला किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सीधी नियुक्तियों में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर लिया गया है।

किन परीक्षाओं पर लागू होगा यह नियम?

यह आरक्षण नीति उन सभी भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं लेकिन अभी परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं हुए हैं। यानी जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है, उन्हें इस नई आरक्षण नीति का लाभ मिलेगा।

क्यों है यह महत्वपूर्ण?

यह फैसला राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में समान भागीदारी और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे बिहार की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं और मजबूत होंगी।



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