अगर किसी कारणवश बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एक साल के भीतर नहीं बन पाया है, तो अब प्रक्रिया थोड़ी सख्त हो गई है। पहले जहां बीडीओ (खंड विकास पदाधिकारी) के आदेश पर प्रमाण पत्र बन जाता था, वहीं अब इसके लिए एसडीएम (अनुमंडल पदाधिकारी) की लिखित अनुमति जरूरी होगी।
नया नियम क्या है?
बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने पर कोई अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होती।
लेकिन यदि 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है, तो अब:
एसडीएम की अनुमति लेनी होगी।
अनुमति के बाद ही जन्म पंजीकरण कार्यालय (नगर निगम/पंचायत कार्यालय) प्रमाण पत्र जारी करेगा।
क्यों किया गया यह बदलाव?
फर्जी प्रमाणपत्रों की रोकथाम और
जन्म पंजीकरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
जरूरी दस्तावेज:
1. बच्चे का जन्म प्रमाण के साक्ष्य (जैसे अस्पताल का दस्तावेज या शपथ पत्र)
2. माता-पिता की पहचान पत्र की कॉपी
3. पासपोर्ट साइज फोटो
4. आवेदन पत्र
5. एसडीएम से अनुमति पत्र
📝 महत्वपूर्ण सलाह: यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है और जन्म को एक साल से अधिक हो चुका है, तो समय रहते एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर लें।