RC और DL में मोबाइल नंबर व पता जल्द करें अपडेट! सरकार ने जारी की चेतावनी, नहीं तो रुक सकता है नवीनीकरण

, संवाद 

यदि आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने RC और DL धारकों को तीन महीने की समय सीमा दी है, जिसके भीतर उन्हें अपने मोबाइल नंबर और वर्तमान पता अपडेट कराना होगा। ऐसा न करने पर आगे चलकर नवीनीकरण (Renewal) और अन्य सुविधाओं में बाधा आ सकती है।


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क्या है सरकार की नई गाइडलाइन?

1. RC और DL में मोबाइल नंबर व एड्रेस अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।


2. जिन दस्तावेज़ों में पुराना या गलत मोबाइल नंबर या पता दर्ज है, उन्हें तुरंत सुधारने की सलाह दी गई है।


3. सरकार ने डेटाबेस सुधारने के लिए 3 महीने का समय दिया है, ताकि डिजिटल सेवाएं और संपर्क सुविधाएं बेहतर बनाई जा सकें।




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क्या होगा अगर अपडेट नहीं किया?

RC या DL का नवीनीकरण रुक सकता है।

वाहन से जुड़े नोटिफिकेशन, चालान, बीमा, टैक्स संबंधी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी।

लंबित ई-चालान की जानकारी भी सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।



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ई-चालान से असंतुष्ट हैं? तो ये करें

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई नागरिक ई-चालान से सहमत नहीं है, तो वह:

30 दिनों के भीतर संबंधित ट्रैफिक अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करा सकता है।

अगर समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो चालान मान्य माना जाएगा।



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90 दिनों में चालान भुगतान नहीं किया तो...

यदि किसी ई-चालान का भुगतान 90 दिनों में नहीं किया गया, तो उस स्थिति में:

आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
निलंबित किया जा सकता है।



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कैसे करें अपडेट?

आप अपने DL और RC में मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट निम्न माध्यमों से कर सकते हैं:

✅ परिवहन सेवा पोर्टल (https://parivahan.gov.in)
✅ नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर
✅ डिजी लॉकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से


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> 🛑 सावधानी ही सुरक्षा है! अपने DL और RC की जानकारी समय पर अपडेट कराएं वरना भुगतनी पड़ सकती है बड़ी परेशानी।



मिथिला हिन्दी न्यूज
संपादक: रोहित कुमार सोनू


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