सब जज-1 आरती तत्काल प्रभाव से निलंबित, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश


संवाद 

बिहार न्यायिक सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने सब जज-1 आरती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है।

क्या है मामला?

हाईकोर्ट द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सब जज-1 आरती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

ऐसे में बिहार न्यायिक सेवा नियमावली 2020 के तहत यह निर्णय लिया गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।


नियमों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि:

जब किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच लंबित हो और वह सेवा में बने रहकर प्रभाव डाल सकते हैं, तो उन्हें नियमावली के तहत निलंबित किया जा सकता है।

यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।


आगे की प्रक्रिया

अब मामले की पूरी जांच के बाद ही यह तय होगा कि—

सब जज-1 आरती को सेवा में पुनः बहाल किया जाएगा या अन्य कार्रवाई की जाएगी।





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