संवाद
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जातिवाद पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहन की नंबर प्लेट पर जाति का नाम या उपनाम लिखवाता है तो उस पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है नया प्रावधान?
- निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति का उल्लेख करना अब गैरकानूनी माना जाएगा।
- पुलिस अगर वाहन पर ऐसी नंबर प्लेट पाती है, तो सीधे चालान काटा जाएगा।
- यह प्रावधान सड़क पर जातीय पहचान और भेदभाव फैलाने से रोकने के लिए लागू किया गया है।
FIR में भी नहीं लिखी जाएगी जाति
- यूपी पुलिस अब किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR में भी जाति का उल्लेख नहीं करेगी।
- सिर्फ एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में ही जाति का जिक्र किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर भी रोक
- राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्ती करने का फैसला लिया है।
- जातीय भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट और कमेंट्स पर कार्रवाई होगी।
क्यों अहम है यह फैसला?
- यूपी में लंबे समय से वाहनों पर जाति लिखने की परंपरा देखी जाती रही है, जैसे "यादव", "गुर्जर", "जाट", "ब्राह्मण" आदि।
- प्रशासन का मानना है कि यह प्रवृत्ति समाज में जातीय वैमनस्य और टकराव को बढ़ावा देती है।
- इस कदम से जातीय भेदभाव और सामाजिक तनाव को रोकने की कोशिश होगी।
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