SIM कार्ड पर नई सख्ती, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नियम लागू

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर असीमित सिम कार्ड नहीं रख सकेगा। दूरसंचार विभाग (DoT) के नियम के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम नौ सिम कार्ड ही अपने नाम पर जारी करवा सकता है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा छह सिम कार्ड की है। नए नियमों के तहत अगर किसी के पास निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड पाए जाते हैं, तो ऐसे नंबरों को बंद कर दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि यह कदम साइबर अपराधों पर रोक लगाने में मददगार साबित होगा। बिहार से आई एक बड़ी खबर ने इस नियम की अहमियत को और बढ़ा दिया है। राज्य में साइबर फ्रॉड करने वाले एक गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसके पास करीब 6800 सिम कार्ड मिले। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल बैंक धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी में किया जा रहा था। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त कानून और सीमित संख्या में सिम कार्ड जारी होने से फर्जीवाड़ा कम होगा और साइबर सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि नए सिम जारी करते समय दस्तावेजों की सख्ती से जांच करें और पुराने सिम कार्ड की भी समय-समय पर सत्यापन प्रक्रिया की जाए। साइबर क्राइम और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज।

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