पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। चोरी हुई गाड़ी से एक माह दस दिन बाद विदेशी शराब बरामद होने के मामले में कोर्ट ने पुलिस को तीन दिनों के भीतर वाहन छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस देरी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मियों को चिह्नित कर उनसे राशि वसूली जा सकती है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने अली अशरफ सिद्दीकी द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
मामले में यह सवाल महत्वपूर्ण था कि चोरी की गई गाड़ी से बाद में शराब बरामद होने पर वाहन मालिक को बिना वजह कार्रवाई का सामना क्यों करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी की जब्ती और बरामदगी की प्रक्रिया में विभागीय चूक स्पष्ट दिखती है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
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