पटना हाईकोर्ट में शनिवार को दो महत्वपूर्ण चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मोहनियां से RJD प्रत्याशी श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि नामांकन रद्द करते समय चुनाव पदाधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया और यह निर्णय नियमों के विरुद्ध था। वहीं, प्रत्याशियों की ओर से नामांकन रद्द किए जाने को मनमाना और राजनीतिक प्रेरित बताया गया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में सोमवार को निर्णय सुनाने का आश्वासन दिया। इस फैसले पर कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
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