सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी (जीवन प्रमाणीकरण) कराना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 31 दिसंबर तक यह कार्य अवश्य कर लें।
सरकारी आदेश के अनुसार, तय समय-सीमा के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और पेंशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कैसे कराएं ई-केवाईसी
पेंशनधारी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कई माध्यमों से पूरी कर सकते हैं—
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर
- बैंक शाखा में संबंधित काउंटर पर
- या फिर मोबाइल ऐप/ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण कराकर
किन पेंशनधारियों पर लागू
यह नियम सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं—
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- सरकारी/सेवानिवृत्त पेंशन
पर समान रूप से लागू होगा।
सरकार ने पेंशनधारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते ई-केवाईसी कराकर अपनी पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करते रहें।
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