बिहार में NH और SH पर ई-रिक्शा संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, परिवहन विभाग का सख्त आदेश


पटना।
बिहार राज्य परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राज्य राजमार्ग (SH) पर ई-रिक्शा के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पटना जिले में न्यू बायपास, बिहटा–सरमेरा रोड, पटना–गया रोड तथा फुलवारी शरीफ–दानापुर–बिहटा रोड पर ई-रिक्शा का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले ई-रिक्शा दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे थे।

परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर सख्ती से रोक लगाएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, हाईवे पर यातायात को सुचारु बनाने और आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है।

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मिथिला हिन्दी न्यूज

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