नीट छात्रा हत्याकांड के बाद बिहार में गर्ल्स हॉस्टल के नियम सख्त, नई SOP जारी


पटना में नीट की छात्रा की हत्या के बाद बिहार सरकार ने गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के सभी महिला छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बिहार पुलिस की ओर से हॉस्टल संचालकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।

नई SOP के तहत अब हर गर्ल्स हॉस्टल में 24 घंटे महिला वॉर्डन की तैनाती अनिवार्य होगी। इसके साथ ही हॉस्टल परिसर और आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, आगंतुकों का रजिस्टर और सुरक्षा से जुड़े अन्य इंतजामों को भी जरूरी कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले हॉस्टल संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि समाज के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बच्चियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवासीय स्थलों पर सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से गृह विभाग ने यह आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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