मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने निवेशकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने सहारा इंडिया को निवेशक गौरीशंकर सिंह को 14.37 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
💰 2010 में किया था निवेश
मामले के अनुसार गौरीशंकर सिंह ने वर्ष 2010 में सहारा इंडिया की योजना में निवेश किया था। तय समय के बाद भी उन्हें न तो वादा किया गया ब्याज मिला और न ही परिपक्वता (मैच्योरिटी) राशि वापस की गई।
⚖️ आयोग ने सुनाया फैसला
लंबे समय तक राशि नहीं मिलने पर सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने सहारा इंडिया को निर्देश दिया कि निवेशक को 14.37 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।
📌 निवेशकों के लिए अहम फैसला
आयोग के इस फैसले को निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे उन लोगों को भी उम्मीद मिली है, जिन्होंने सहारा की योजनाओं में निवेश किया था और अभी तक उनका पैसा फंसा हुआ है।
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