बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम निर्णय लिया गया है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब दिव्यांग बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
यह फैसला समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि इस कदम से दिव्यांग बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और वे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उनके आत्मविश्वास और विकास में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि निजी स्कूलों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
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