बिहार सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन, कर्मचारियों पर सख्ती


संवाद 

बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नई आचार संहिता लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारी बिना अनुमति किसी भी मुद्दे पर अपनी निजी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकेंगे।

जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे गुमनाम (Anonymous) अकाउंट नहीं चला सकते और न ही किसी प्रकार की भ्रामक या विवादित पोस्ट साझा कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी या सामग्री पोस्ट न करें, जिससे सरकार या विभाग की छवि प्रभावित हो। नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे अनुशासन के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के रूप में देख रहे हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक जिम्मेदार और संतुलित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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