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खान सर की जमानत पर फैसला टला, अदालत ने मांगी पूरी केस डायरी; रौशन आनंद पक्ष को मिली राहत
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June 25, 2026
पटना: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और कथित फायरिंग मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। अदालत ने फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत अद्यतन केस डायरी को अधूरा पाया और जांच एजेंसी को पूरी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब शनिवार को होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले संपूर्ण केस डायरी का अध्ययन आवश्यक है। ऐसे में फिलहाल खान सर को पहले से प्राप्त अंतरिम राहत जारी रहने की संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण देते हुए निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दूसरी ओर इसी मामले से जुड़े रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिका पर भी सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभिषेक और गौरव को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी। उनके अधिवक्ता ने बताया कि बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों की रिहाई की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत के इस फैसले को रौशन आनंद पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
इस बीच पुलिस द्वारा अदालत में सौंपी गई अद्यतन केस डायरी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि कथित रूप से भय और दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से गोली चलाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फायरिंग करने वाले दोनों सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर खान सर के निर्देश पर कार्रवाई की थी। हालांकि यह पुलिस का पक्ष है और इन आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर लिया जाएगा।
वहीं खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है और मामले की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला पटना स्थित खान कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत पूरी केस डायरी और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
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