खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक

पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान (खान सर) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी तलब की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। खान सर का नाम आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों से जुड़े एक मामले की एफआईआर में जोड़ा गया है, जिसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली थी। रौशन आनंद मामले में भी बढ़ी हलचल इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद तथा खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिकाओं पर भी सोमवार को सुनवाई हुई थी। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को मामले से जुड़े सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। रौशन आनंद की याचिका पर अदालत का फैसला मंगलवार को आने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर समर्थन भी जताया था। 2 जून की घटना से जुड़ा है पूरा विवाद यह पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान में हुए हंगामे और विवाद से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शिक्षा, बिहार और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहिए — मिथिला हिन्दी न्यूज
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