बिहार में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती! सरकार ने जारी किए नए नियम, मनमानी करने वालों पर होगी कार्रवाई

पटना: बिहार सरकार ने राज्यभर में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों का पूरा विवरण देना होगा सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी करना तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। स्कूल-कॉलेज के समय में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि छात्र नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहें और औपचारिक शिक्षा प्रभावित न हो। हालांकि, यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है और प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग तैयार करेगा नियमावली सरकार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग जल्द ही ऐसे प्रावधान तय करेगा, जिनके आधार पर कोचिंग संस्थानों का संचालन नियंत्रित किया जाएगा और नियमों के पालन की निगरानी की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता पर जोर सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। नए नियम लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और नियमित स्कूल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही भी तय होगी। शिक्षा, बिहार और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहिए — मिथिला हिन्दी न्यूज
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