मुजफ्फरपुर कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद, 21 जुलाई को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर: योग गुरु बाबा रामदेव (रामकृष्ण यादव) के 'हिंदू राष्ट्र' और 'मुसलमानों' को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में एक परिवाद दायर किया गया है। परिवाद अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने दाखिल किया है। उनका आरोप है कि बाबा रामदेव ने विभिन्न समाचार चैनलों पर एक समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की, जिससे उनकी तथा देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। परिवादी ने यह भी आशंका जताई है कि ऐसे बयानों से समाज में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद फैल सकता है। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 निर्धारित की है। इस दिन अदालत गवाहों के बयान दर्ज करने सहित मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। सुनवाई के बाद अदालत यह तय करेगी कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और क्या बाबा रामदेव के खिलाफ समन जारी किया जाएगा। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत की ओर से अभी तक बाबा रामदेव को दोषी नहीं ठहराया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया 21 जुलाई की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी। – मिथिला हिंदी न्यूज़ रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू
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