चारा घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद को राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने और उनकी सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद की सजा के खिलाफ दायर अपील पर जल्द सुनवाई पूरी की जाए। अदालत ने संकेत दिया कि लंबे समय से लंबित मामले में इस स्तर पर जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। अपील लंबित रहने के कारण वर्ष 2021 में अदालत ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी। उस समय अदालत ने कहा था कि अपील पर अंतिम निर्णय होने तक वे जमानत पर रह सकते हैं। इसी जमानत को रद्द करने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की मांग खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की अपील लंबित है और उसकी जल्द सुनवाई कर निर्णय लिया जाना चाहिए। फिलहाल लालू प्रसाद की जमानत बरकरार रहेगी।
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