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दरभंगा के ऐतिहासिक तालाबों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिट्टी भराई पर तत्काल रोक
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July 28, 2026
दरभंगा: दरभंगा के ऐतिहासिक दिग्घी, हराही और गंगासागर तालाबों के सुंदरीकरण के नाम पर की जा रही मिट्टी भराई पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने बिहार सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि तालाबों में आगे किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं डाली जाएगी।
यह आदेश तालाब बचाओ अभियान की ओर से दायर याचिका संख्या 362/2026 पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दिया।
अभियान की ओर से अधिवक्ता रेणु और कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मिट्टी भराई पर रोक लगाई, बल्कि अभियान के सदस्यों को भी तालाबों पर नजर रखने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी ने बताया कि उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने दरभंगा के जिलाधिकारी से यह स्पष्ट करने को कहा कि तीनों तालाबों का वास्तविक रकबा कितना है और अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आश्चर्य जताया कि "तालाबों को कैसे भरा जा सकता है?" अदालत ने बिहार सरकार के वकील से तुरंत यह अंडरटेकिंग देने को कहा कि मिट्टी भराई का कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा।
शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट आश्वासन देने में हिचक दिखाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार अंडरटेकिंग नहीं देती है तो पूरे परियोजना पर रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से मौखिक आश्वासन दिया गया कि तालाबों में आगे मिट्टी नहीं डाली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तालाब बचाओ अभियान को निर्देश दिया कि यदि सरकार के आश्वासन के बावजूद कहीं भी मिट्टी भराई होती है तो तत्काल न्यायालय में आवेदन दाखिल किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी सहित अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आदेश से दरभंगा के तीनों ऐतिहासिक तालाबों का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा।
मिथिला हिंदी न्यूज़
रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू
